रामपुर में करंट से झुलसे पीड़ित को मुआवजा भुगतान के आदेश का पालन नहीं करने पर अदालत ने विद्युत वितरण खंड-प्रथम कार्यालय को 14 सितंबर को कुर्क कर सील करने के आदेश दिए हैं। न्यायालय अमीन ने एसपी को भेजे पत्र में पुलिस बल मुहैया कराने की मांग की है।
मामला 31 मई 1998 का है। बरेली के तहसीम मीरगंज थाना शाही के ग्राम दुनका निवासी वसीर अहमद रामपुर जिले के नगला उदई गांव में शादी समारोह में शामिल होने के लिए आए थे। वहीं गांव लोहा से आगपुर का मझरा के किनारे 11 हजार केवी की विद्युत लाइन लटकी हुई थी, जिसकी चपेट में आकर वह बुरी तरह से झुलस गए। जिससे उनके दोनों पैर 90 फीसदी खराब हो गए। उनके द्वारा विभाग से मुआवजे की मांग की गई है। विभाग द्वारा मुआवजा नहीं दिए जाने पर उन्होंने अपने अधिवक्ता के माध्यम से सिविल जज (सीनियर डिवीजन) की अदालत में वाद दायर किया।