रामपुर। नवाब खानदान की संपत्ति के बंटवारे प्रकरण में शनिवार को कोर्ट में सुनवाई थी, जिसमें कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख सात सितंबर तय की है।
रामपुर में नवाब खानदान की करीब 2600 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है, जिसके बंटवारे की प्रक्रिया जिला जज की कोर्ट में चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2019 में शरीयत के हिसाब से बंटवारा करने के आदेश दिए थे। बंटवारे की जिम्मेदारी जिला जज को सौंपी थी। कोर्ट ने संपत्ति की प्रस्तावित विभाजन योजना प्रस्तुत कर सभी पक्षकारों से आपत्ति मांगी थी। इस पर सभी पक्षकारों ने आपत्ति दाखिल कर दी है। साथ ही शासन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव अग्रवाल और शत्रु संपत्ति सह अभिरक्षक की ओर से भी मामले में कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया है। मामले में 9 अगस्त से लेकर गुरुवार 12 अगस्त तक रोजाना सुनवाई हुई। जिसमें प्रस्तावित विभाजन योजना पर दाखिल की गई आपत्तियों पर बहस हुई। मामले में शनिवार को कोर्ट में सुनवाई थी। मामले में 11 पक्षकारों के अधिवक्ता हर्ष गुप्ता ने बताया कि शनिवार को अधिवक्ताओं की हड़ताल की वजह से सुनवाई में कुछ नहीं हुआ। कोर्ट ने सात सितंबर की अगली तारीख तय की है।