रामपुर। पूर्व राज्यमंत्री नवाब काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां के खिलाफ अजीमनगर थाने में दर्ज आचार संहिता उल्लंघन के मामले में शनिवार को एमपी-एमएलए कोर्ट में गवाह न आने के कारण सुनवाई नहीं हुई। कोर्ट ने सुनवाई के लिए 26 नवंबर तय की है।
नवेद मियां के खिलाफ अजीमनगर थाने में 25 अक्तूबर 2015 को आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में रिपोर्ट दर्ज की गई थी। आरोप था कि उन्होंने आचार संहिता लागू होने के बावजूद कांग्रेस समर्थकों की मौजूदगी में सीसी रोड का उद्घाटन किया था। इस मामले की एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई चल रही है। वादी तत्कालीन खंड विकास अधिकारी दयाराम की कोर्ट में गवाही हो चुकी है। नवेद मियां के अधिवक्ता संदीप सक्सेना ने बताया कि मामले की 26 नवंबर को सुनवाई होगी। संवाद