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मारपीट के आरोपी तीन सगे भाइयों समेत चार लोगों को तीन-तीन वर्ष के कारावास की सजा

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रामपुर। कोर्ट ने मारपीट के मामले में तीन सगे भाइयों समेत चार को तीन-तीन वर्ष का कारावास और एक-एक हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। सजा सुनाने के बाद बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र दाखिल किया गया। कोर्ट ने सेशन कोर्ट में अपील दाखिल होने तक आरोपियों को जमानत पर रिहा करने के आदेश दे दिए हैं।
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मामला वर्ष 28 मार्च 2009 का है। शाहबाद थानाक्षेत्र के ग्राम भरतपुर निवासी ताराचंद्र का आरोप था कि बालकराम ने पुआल लेने वालों को बार-बार उसके घर भेजा। ताराचंद्र ने बालकराम के घर जाकर इस बात की शिकायत की। जिस पर आरोपी गंदी-गंदी गाली देने लगे। गालियां देने के लिए जब मना किया, तो ताराचंद्र और उसकी भाभी गीता को मारपीट कर घायल कर दिया। घटना की रिपोर्ट ताराचंद्र ने बालक राम और उसके भाई चंद्रपाल व रामौतार, चंद्रपाल की पत्नी चंद्रकली के खिलाफ दर्ज कराई। पुलिस ने विवेचना के बाद चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। इस मुकदमे की सुनवाई एसीजेएम द्वितीय दीप्ति यादव की कोर्ट में हुई। अभियोजन की ओर से अभियोजन अधिकारी द्वारा वादी समेत पांच गवाहों के बयान कोर्ट में दर्ज कराए और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। जबकि, बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। गांव की रंजिश के चलते झूठा फंसाया गया है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने चारों आरोपियों को तीन-तीन वर्ष का कारावास और एक-एक हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई है। सजा सुनाने के बाद बचाव पक्ष के अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया। कोर्ट ने सेशन कोर्ट में अपील दाखिल होने तक आरोपियों को जमानत पर रिहा कर दिया।
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