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विधायक के रिसोर्ट में बिजली चोरी मामले में एक्सईएन (विद्युत) ने दर्ज कराए बयान

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रामपुर। सांसद आजम खां की पत्नी और शहर विधायक डॉ. तजीन फात्मा के हमसफर रिसोर्ट में बिजली चोरी के मामले में सोमवार को स्पेशल जज ईसी एक्ट कोर्ट में तारीख थी। जिसमें एक्सईएन विद्युत ने बयान दर्ज कराए। इसके बाद जिरह की गई, जिरह पूरी नहीं हो सकी। अब इस मामले में कोर्ट ने अगली तारीख 30 अक्तूबर तय की है।
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सपा सांसद आजम खां की पत्नी और शहर विधायक डॉ. तजीन फात्मा के खिलाफ शहर कोतवाली में पांच सितंबर 2019 में एक रिपोर्ट दर्ज की गई थी। जिसमें आरोप था कि डॉ. तजीन फात्मा के हमसफर रिसोर्ट में चोरी से बिजली का प्रयोग होते हुए पाया गया था। इस मामले में उस वक्त डूंगरपुर बिजलीघर के जेई राहुल रंजन ने यह रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने इस मामले में विवेचना के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी। इसके बाद इस मामले की सुनवाई एडीजे/स्पेशल जज ईसी एक्ट मोहम्मद रफी की कोर्ट में चल रही है। मामले में सोमवार को बिजली विभाग के अधिशासी अभियंता भीष्म कुमार के बयान दर्ज किए गए। डॉ. तजीन फात्मा के अधिवक्ता नासिर सुल्तान ने बताया कि अधिशासी अभियंता भीष्म कुमार के बयान दर्ज कर उनसे जिरह की गई, जो कि सोमवार को पूरी नहीं हो सकी है। मामले में अगली तारीख 30 अक्तूबर तय की गई है। बिजली विभाग के अधिवक्ता सर्वेश गुप्ता ने बताया कि मामले में पूर्व एसडीएम सदर पीपी तिवारी को सम्मन जारी कर गवाही के लिए तलब किया गया है।
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