रामपुर। सपा नेता आजम खां के बेटे एवं स्वार सीट से विधायक अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाणपत्र, दो पैनकार्ड और दो पासपोर्ट के मामले में कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान बचाव पक्ष और अभियोजन पक्ष ने अपने-अपने तर्क कोर्ट में पेश किए। दोनों पक्षों की बहस पूरी हो गई है। मामले में संभवत: बुधवार को कोर्ट दस्तावेजों को तलब करने पर फैसला सुना सकती है।
अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाणपत्र मामले में भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने गंज थाने में साल 2019 में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें अब्दुल्ला आजम के पिता एवं शहर विधानसभा सीट से विधायक आजम खां व अब्दुल्ला आजम की मां डॉ. तजीन फात्मा भी आरोपी हैं। जबकि, दो पेनकार्ड के मामले में अब्दुल्ला आजम और आजम खां आरोपी हैं। दो पासपोर्ट के मामले में अब्दुल्ला आजम अकेले आरोपी हैं। इनमें पासपोर्ट और पैनकार्ड के मामले में सिविल लाइंस थाने में दर्ज थे। इन तीनों मामलों तीनों आरोपी जमानत पर बाहर हैं।
इन मामलों की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में चल रही है। मंगलवार को इन तीनों मामलों की कोर्ट में सुनवाई हुई। जिसमें पूर्व की तारीखों में दस्तावेज तलब करने को लेकर दिए गए दोनों पक्षों के प्रार्थना पत्रों पर बहस हुई। दोनों पक्षों की बहस पूरी हो गई है। वादी के अधिवक्ता संदीप सक्सेना ने बताया कि अब इस मामले में बुधवार 27 जुलाई को कोर्ट सुनवाई करेगी। संभावना है कि दस्तावेज तलब करने को लेकर बुधवार को कोर्ट का फैसला भी आ जाए। कोर्ट कार्यवाही के दौरान अब्दुल्ला आजम कोर्ट में मौजूद रहे।