रामपुर। सपा सांसद आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ स्वार थाने में गलत शपथ पत्र देने के आरोप में दर्ज मुकदमे की बुधवार को एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान अब्दुल्ला आजम वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए। कोर्ट ने इस मामले में अगली तारीख आठ दिसंबर तय की है।
साल 2017 के विधानसभा चुनावों के दौरान स्वार में प्रभारी निरीक्षक राजस्व के पद पर तैनात सोमपाल सिंह ने अब्दुल्ला आजम के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें आरोप है कि चुनाव लड़ने के लिए नाम-निर्देशन के पत्र के साथ अब्दुल्ला आजम ने जो शपथ पत्र दिया था, उसमें उनके द्वारा गलत तथ्य दर्शाए गए थे। इसकी शिकायत पूर्व राज्यमंत्री नवाब काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां ने चुनाव आयोग से की थी। जिस पर विवेचना के बाद पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी थी।
बुधवार को इस मामले की एमपी-एमएलए कोर्ट में वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हुई। जिसमें आरोपी अब्दुल्ला आजम वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान अब्दुल्ला आजम को मामले की चार्जशीट की नकलें उपलब्ध कराने के आदेश दिए। इसके बाद कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए आठ दिसंबर की तारीख तय की है।