रामपुर। सपा सांसद आजम खां के खिलाफ कोतवाली में दर्ज यतीमखाना प्रकरण के चार मुकदमों में मंगलवार को अभियोजन की ओर से डिस्चार्ज प्रार्थना पत्र पर आपत्ति दाखिल की जानी थी, लेकिन आपत्ति दाखिल नहीं हो सकी। अब इन मामलों में आठ फरवरी को कोर्ट में सुनवाई होगी।
वर्ष 2019 में यतीमखाना बस्ती में रहने वाले लोगों ने कोतवाली में पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अजहर खां, फसाहत अली खां शानू, ओमेंद्र चौहान, वर्तमान जिलाध्यक्ष वीरेंद्र गोयल, ठेकेदार बरकत अली सहित कई लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई थी। जिसमें सपा सांसद आजम खां को भी शामिल किया गया था। सभी पर आरोप है कि बस्ती में रहने वाले लोगों के खिलाफ मारपीट की गई।
लूटपाट के साथ ही बने हुए घरों को बुलडोजर चलवाकर तोड़ दिया गया। जिसमें आजम खां की सभी मामलों में जमानत मंजूर हो चुकी है। सपा सांसद आजम खां के अधिवक्ता की ओर से पुलिस द्वारा दाखिल की गई चार्जशीट पर आपत्ति दाखिल करते हुए डिस्चार्ज करने की मांग की गई थी।
जिस पर अभियोजन की ओर से आपत्ति दाखिल करने के लिए समय मांगा गया था। लेकिन, मंगलवार को अभियोजन की ओर से आपत्ति दाखिल नहीं की गई। जिस पर कोर्ट ने सुनवाई के लिए आठ फरवरी की तारीख तय की है।