रामपुर। नवाब खानदान की संपत्ति के बंटवारे के मामले में बुधवार (1 सितंबर) को कोर्ट में सुनवाई होगी। मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जिला जज की कोर्ट में चल रही है।
रामपुर में नवाब खानदान की करीब 2600 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है, जिसके बंटवारे की प्रक्रिया की सुनवाई जिला जज की कोर्ट में चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2019 में शरीयत के हिसाब से बंटवारा करने के आदेश दिए थे। इसके लिए जिला जज की अदालत को अधिकृत किया था। कोर्ट ने संपत्ति की प्रस्तावित विभाजन योजना प्रस्तुत कर सभी पक्षकारों से आपत्ति मांगी थी। इस पर सभी पक्षकारों ने आपत्ति दाखिल कर दी है। साथ ही शासन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव अग्रवाल और शत्रु संपत्ति सह अभिरक्षक की ओर से भी मामले में कोर्ट में प्रार्थना पत्र दाखिल किया गया है।
इस मामले में 9 अगस्त से लेकर 12 अगस्त तक रोजाना सुनवाई हुई। इस दौरान प्रस्तावित विभाजन योजना दाखिल की गई आपत्तियों पर बहस हुई। मामले में 24 अगस्त को हुई सुनवाई में एक सितंबर की तारीख तय की गई थी। दो पक्षकारों के अधिवक्ता संदीप सक्सेना ने बताया कि एक सितंबर को इस मामले में सुनवाई होगी।