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ट्रेनों में लूटपाट के आरोपी को कोर्ट ने सुनाई चार साल की सजा

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रामपुर। कोर्ट ने ट्रेनों में लूटपाट करने के एक आरोपी को 4 वर्ष की सजा सुनाते हुए सात हजार पांच सौ रुपये का जुर्माना डाला है।
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घटना 10 सितंबर 2016 की है एसआई विनय शर्मा अपनी टीम के साथ प्लेटफार्म नंबर 2 पर चेकिंग कर रहे थे वहां पर बैठा एक व्यक्ति मिला उसके कब्जे से ट्रेनों में लूट चोरी की घटनाएं करने के आरोप में उसके कब्जे से मोबाइल और नकदी बरामद की गई थी। जिसके बाद एसआई विनय शर्मा की ओर से उस्मान उर्फ माना निवासी ग्राम परोरा थाना मीरगंज जिला बरेली के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और चार्जशीट कोर्ट में दाखिल कर दी थी।
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सोमवार को इस मुकदमे की सुनवाई एडीजे छह अर्चना यादव की कोर्ट में हुई। अभियोजन की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता अमित सक्सेना ने एसआई विनय शर्मा सहित चार गवाहों के बयान कोर्ट में दर्ज कराए और आरोपी को कड़ी सजा देने की मांग की। जबकि बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है, पुलिस ने आरोपी को झूठा फंसाया है। सहायक शासकीय अधिवक्ता अमित सक्सेना ने बताया कि कोर्ट ने उस्मान उर्फ माना को दोषी मानते हुए 4 वर्ष की सजा और सात हजार पांच सौ रुपए का जुर्माना डाला है।
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