रामपुर। मिलक विधानसभा सीट से भाजपा विधायक राजबाला से जुड़े आचार संहिता उल्लंघन मामले में बुधवार को कोर्ट में सुनवाई थी। जिसमें कोर्ट ने अगली तारीख 14 अक्तूबर तय की है।
आचार संहिता के उल्लंघन का मामला वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव का है। उस वक्त राजबाला मिलक-शाहबाद विधानसभा सीट से भाजपा के टिकट पर उम्मीदवार थीं। वह चुनाव जीत गई थीं। चुनाव प्रचार के दौरान 11 फरवरी 2017 को उनके खिलाफ शहजादनगर थाने में आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा दर्ज हुआ था। यह मुकदमा तत्कालीन दारोगा जितेंद्र वर्मा की ओर से कराया गया था। जिसमें राजबाला पर बिना अनुमति धमोरा में जनसभा करने का आरोप है। पुलिस ने इस मुकदमे में विवेचना के बाद चार्जशीट अदालत में दाखिल कर दी थी। इस मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही है। इस प्रकरण में मंगलवार सात सितंबर को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट में विधायक के खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन के आरोप तय कर दिए गए थे। बुधवार को मामले में सुनवाई थी। बचाव पक्ष के अधिवक्ता असलम खां ने बताया कि विधायक से जुड़े आचार संहिता उल्लंघन के मामले में बुुधवार को एमपी-एमएलएकोर्ट में तारीख थी। जिसमें कोर्ट ने अगली तारीख 14 अक्तूबर तय की है।