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अवैध वसूली करने के आरोपी रिटायर्ड दरोगा समेत दो की जमानत खारिज

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रामपुर। खनन अधिकारी बनकर अवैध वसूली करने के आरोपियों को कोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने सुनवाई के बाद रिटायर्ड दरोगा सहित दो लोगों के जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिए हैं।
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जिला खनन अधिकारी राजकुमार संगम और मसवासी चौकी प्रभारी कोमल सिंह टीम के साथ 27 मई को चौहद्दा के जंगल में पहुंचे थे। टीम ने सेवा मोड़ के पास से चार लोगों को रेत व बजरी के वाहनों की चेकिंग कर रसीदें काटते हुए पकड़ लिया। उनके द्वारा काटी जा रही रसीदें फर्जी थीं। रसीदों व इनके एवज में वसूली गई राशि और उनके पास मौजूद गाड़ी को टीम ने कब्जे में ले लिया था। खनन अधिकारी ने आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी और अवैध वसूली करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था। जेल में बंद रिटायर्ड दरोगा गंगा सहाय सत्संगी व अर्पित कुमार निवासी ऊधम सिंह नगर ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से जिला जज की कोर्ट में जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से दलील दी गई कि आरोपियों ने अवैध वसूली की है और उनके कब्जे से नकदी व जाली दस्तावेज बरामद हुए हैं। लिहाजा, जमानत निरस्त की जाए। जबकि, बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि पुलिस द्वारा उनके मुवक्किलों को घर से उठाकर फंसाया गया है। उनका घटना से कोई लेना देना नहीं है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जिला जज अचल सचदेव ने गंगा सहाय सत्संगी व अर्पित कुमार का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया।
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