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Rampur News: 17 माह में पांच मामलों में हुई आजम खां को सजा

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रामपुर। सपा नेता आजम खां का आपराधिक इतिहास सजा का मुख्य कारण बन रहा है। आजम पर अब तक 108 मुकदमे दर्ज हुए हैं, जिसमें 80 मुकदमे ट्रायल पर चल रहे हैं। कोर्ट पिछले 17 माह में छह मामलों में सपा नेता को सजा सुना चुकी है। हालांकि, चार मामलों में उन्हें बरी भी किया जा चुका है। बरी किए गए एक मामले को अभियोजन की ओर से हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है।सपा नेता आजम खां समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता रहे हैं। वह दस बार विधायक, चार बार कैबिनेट मंत्री, एक बाद राज्यसभा और एक बार लोकसभा सदस्य भी रह चुके हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव से सपा नेता की मुश्किलें ऐसी बढ़ीं कि उससे वह अभी तक उबर नहीं पाए हैं। सपा नेता आजम खां पर रामपुर, मुरादाबाद, फिरोजाबाद समेत अन्य जिलों में कुल 108 मुकदमे पंजीकृत हुए थे, जिसमें 80 मामले कोर्ट में विचाराधीन हैं।
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17 माह में अब तक छह मुकदमों में सपा नेता आजम खां को कोर्ट में सजा सुनाई जा चुकी है और तीन मामलों में वह बरी हो चुके हैं। एक मामले में सरकार की ओर से सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर की जा चुकी है। आजम खां इस समय सीतापुर जेल में बंद हैं।


कब-कब हुई सजा
27 अक्तूबर 2022 को मिलक में दर्ज लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा तीन वर्ष की सजा व दो हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई गई थी। हालांकि, सेशन कोर्ट ने इस मामले में उनको बरी कर दिया था और यह मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है।
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15 फरवरी 2023 को मुरादाबाद के थाना छजलैट में दर्ज मुकदमे में एमपी-एमएलए कोर्ट मुरादाबाद द्वारा दो वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई।

- 15 जुलाई 2023 को शहजादनगर थाने में दर्ज नफरती भाषण के मामले में दो वर्ष के कारावास तथा 2500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई।

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- 18 अक्तूबर 2023 को थाना गंज में दर्ज अब्दुल्ला के फर्जी जन्म प्रमाणपत्र के मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट द्वारा सात वर्ष की सजा व 50 हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई गई।

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18 मार्च 2024 -डूंगरपुर मामले में आजम खां को सात साल की कैद और आठ लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई।


29 मई 2024- डूंगरपुर के एक और मामले में सपा नेता दोषी करार


इन मामलों में हो चुके हैं बरी
पड़ोसी पर जानलेवा हमला करने, डूंगरपुर के दो मामले और भड़काऊ भाषण के मामले में सपा नेता आजम खां को बरी किया जा चुका है। भड़काऊ भाषण के मामले में सरकार की ओर से हाईकोर्ट में अपील दायर की जा चुकी है।
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