अब्दुल्ला आजम ने जन्मतिथि परिवर्तन के लिए दो बार किया था आवेदन
दो पासपोर्ट मामले की गवाही में पासपोर्ट अधिकारी ने किय्रा खुलासा, अब 13 मई को होगी जिरह
रामपुर। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खां के पुत्र व स्वार विधानसभा क्षेत्र से विधायक अब्दुल्ला आजम के दो पासपोर्ट के मामले में सोमवार को कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान पासपोर्ट अधिकारी ने कोर्ट में गवाही देते हुए कहा कि अब्दुल्ला आजम ने जन्मतिथि में परिवर्तन के लिए दो बार आवेदन किया था। उनकी मुख्य परीक्षा पूरी हो गई है। कोर्ट ने जिरह के लिए 13 मई की तारीख तय की है।
वर्ष 2019 में भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने सिविल लाइंस थाने में सपा नेता आजम खां के पुत्र अब्दुल्ला आजम के खिलाफ दो पासपोर्ट रखने के मामले में मुकदमा दर्ज कराया था जिसमें विवेचना के बाद विवेचक द्वारा आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया गया। विधायक अब्दुल्ला आजम की जमानत कोर्ट द्वारा मंजूर हो चुकी है। इस मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट (मजिस्ट्रेट ट्रायल) में चल रही है। सोमवार को दो पासपोर्ट के मामले में बरेली से आए पासपोर्ट अधिकारी मोहम्मद नसीम ने गवाही दी। उनके द्वारा अपने बयानों में कहा गया कि आरोपी ने पासपोर्ट में जन्मतिथि परिवर्तन कराने के लिए पहली बार वर्ष 2006 में आवेदन किया था। उसके बाद उन्होंने दूसरा आवेदन वर्ष 2012 में किया था। गवाह द्वारा पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजों को साबित किया गया। उनकी मुख्य परीक्षा पूर्ण हो गई है। कोर्ट ने जिरह के लिए 13 मई की तारीख तय की है।