रामपुर। सपा सांसद आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम के दो पैन कार्ड के मामले में सोमवार को कोर्ट में तारीख थी। जिसमें कोर्ट ने अगली तारीख 29 सितंबर तय की है।
भाजपा के लघु उद्योग प्रकोष्ठ के पूर्व क्षेत्रीय संयोजक आकाश सक्सेना ने सिविल लाइंस थाने में दिसंबर 2019 में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें उनका आरोप था कि अब्दुल्ला आजम ने गलत तरीके से दस्तावेज तैयार करवाकर दो पैन कार्ड बनवा लिए और उससे अनुचित लाभ ले लिया। मामले की सुनवाई रामपुर में एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही है। जिसमें सपा सांसद आजम खां और अब्दुल्ला आजम के अधिवक्ता द्वारा दाखिल की गई डिस्चार्ज एप्लीकेशन को खारिज कर आरोप तय हो चुके हैं। साथ ही वादी आकाश सक्सेना की गवाही-जिरह की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। मामले में सोमवार को कोर्ट में तारीख थी। जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता रामऔतार सिंह सैनी ने बताया कि मामले में सोमवार को कोर्ट ने सुनवाई के लिए अगली तारीख 29 सितंबर तय की है। उन्होंने बताया कि अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र और दो पासपोर्ट मामले में भी 29 सितंबर की तारीख निर्धारित की है।