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अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में हुए बयान, अब 29 को होगी सुनवाई

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रामपुर। अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। जिसमें स्कूल प्रधानाचार्य के बयान दर्ज किए गए। मामले में अब अगली सुनवाई 29 सितंबर को होगी।
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सपा सांसद आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र होने के आरोप में भाजपा लघु उद्योग प्रकोष्ठ के पूर्व क्षेत्रीय संयोजक आकाश सक्सेना ने गंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोप था कि अब्दुल्ला आजम का एक जन्म प्रमाण पत्र रामपुर नगरपालिका से बनवाया गया है, तो दूसरा लखनऊ से। इस मामले में पुलिस कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर चुकी थी। मामले की सुनवाई एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही है।
कोर्ट में बुधवार 11 अगस्त की तारीख में गंज थाना पुलिस ने अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में सप्लीमेंटरी चार्जशीट दाखिल की थी। इसको लेकर शिकायतकर्ता आकाश सक्सेना ने पुलिस को पत्र भेजकर आईपीसी की धारा 120बी के तहत आरोप पत्र प्रेषित करने की मांग की थी। इसके बाद कोर्ट ने मामले में आरोप तय करते हुए गवाही-जिरह की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। मामले के वादी भाजपा नेता आकाश सक्सेना की गवाही और जिरह पूरी हो चुकी है। इसके बाद कोर्ट में शुक्रवार को इस मामले की तारीख थी। जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता रामऔतार सिंह सैनी ने बताया कि अब्दुल्ला आजम दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में शुक्रवार को स्कूल प्रधानाचार्य के बयान हुए हैं। इसके बाद कोर्ट ने अगली तारीख 29 सितंबर लगा दी है। इसके साथ ही अब्दुल्ला आजम के दो पासपोर्ट मामले में भी 29 सितंबर को ही सुनवाई होगी, उसमें भी स्कूल प्रधानाचार्य के बयान दर्ज हो चुके हैं।
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