रामपुर। सपा सांसद आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाणपत्र मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट में शनिवार को भी सुनवाई हुई। इस दौरान मामले के वादी आकाश सक्सेना से जिरह/गवाही पूरी हो गई है। अब इस मामले में अगली सुनवाई छह सितंबर को होगी।
सपा सांसद आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाणपत्र होने के आरोप में भाजपा लघु उद्योग प्रकोष्ठ के पूर्व क्षेत्रीय संयोजक आकाश सक्सेना ने गंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई के दौरान 11 अगस्त को गंज थाना पुलिस ने अब्दुल्ला आजम ने इस मामले में सप्लीमेंटरी चार्जशीट दाखिल की थी। इस पर शिकायतकर्ता (वादी) आकाश सक्सेना ने पुलिस को पत्र भेजकर आरोपी पर आईपीसी की धारा 12बी के तहत आरोपपत्र प्रेषित करने की मांग की थी।
इसके बाद 13 अगस्त की सुनवाई में सप्लीमेंटरी चार्जशीट को लेकर बहस हुई थी। मामले में कोर्ट ने आजम खां, उनकी पत्नी शहर विधानसभा सीट से सपा विधायक डॉ. तजीन फात्मा और बेटे अब्दुल्ला आजम के अधिवक्ता की ओर से दाखिल की गई डिस्चार्ज एप्लीकेशन को खारिज कर दिया था।
जिला सहायक शासकीय अधिवक्ता रामऔतार सिंह सैनी ने बताया कि मामले में मंगलवार से शनिवार तक रोजाना सुनवाई और जिरह हुई। शनिवार को वादी व गवाह आकाश सक्सेना से जिरह/गवाही की प्रक्रिया पूरी हो गई है। मामले में अगली सुनवाई सोमवार (6 सितंबर) को होगी।