रामपुर। सपा सांसद आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाणपत्र और दो पासपोर्ट के मामले में सोमवार को कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट में गवाह नहीं पहुंचे, जिसके चलते कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए गवाहों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करते हुए सुनवाई के लिए नौ व 11 मार्च की तारीख तय की है।
वर्ष 2019 में भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने सिविल लाइंस थाने में सपा सांसद आजम खां के पुत्र अब्दुल्ला आजम के दो पासपोर्ट के मामले में मुकदमा दर्ज कराया था। वहीं, थाना गंज में अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र के मामले में भी रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिसमें पासपोर्ट वाले मामले में सिर्फ अब्दुल्ला आजम को आरोपी बनाया है, जबकि जन्म प्रमाण पत्र के मामले में सपा सांसद आजम खां, उनकी पत्नी डॉ. तजीन फात्मा और अब्दुल्ला आजम को आरोपी बनाया गया है। ये सभी मामले एमपी-एमएलए कोर्ट मजिस्ट्रेट ट्रायल में चल रहे हैं। जिसमें सोमवार को सुनवाई हुई। वादी के अधिवक्ता संदीप सक्सेना ने बताया कि एक स्कूल के प्रधानाचार्य और नगर पालिका के रजिस्ट्रार के न पहुंचने के कारण सुनवाई नहीं हो सकी। कोर्ट ने दोनों गवाहों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करते हुए जन्म प्रमाण पत्र के मामले में सुनवाई के लिए 11 मार्च और पासपोर्ट के मामले में नौ मार्च की तारीख तय की है।