रामपुर। प्रदेश के किसी भी जिले से वाहन खरीदने पर आसानी से गृह जनपद का पंजीकरण नंबर मिल जाएगा। इसके लिए अब न तो परिवहन कार्यालय की दौड़ लगानी होगी और न ही अस्थायी पंजीकरण कराना होगा। परिवहन विभाग ने अन्य जनपद से वाहन खरीदने के बाद गृह जनपद में पंजीकरण कराने पर अस्थायी पंजीकरण की बाध्यता खत्म कर दी है। हालांकि यह गैर राज्यों से वाहन खरीदने पर लागू रहेगी। इस सुविधा के बाद 50 वाहन स्वामी इसका लाभ ले चुके हैं।
नई व्यवस्था के लिए विभागीय पोर्टल को अपडेट किया गया है। रामपुर जिले में दो दिसंबर से नई व्यवस्था के तहत वाहनों के पंजीयन शुरू हो गए है। एआरटीओ सुरेंद्र सिंह ने बताया कि परिवहन विभाग ने नई व्यवस्था शुरू की है। जिससे लोगों की दिक्कतें खत्म हो जाएगी। अब दूसरे जिले से नए वाहन को खरीदने पर अस्थायी पंजीकरण नंबर लेने की बाध्यता नहीं रहेगी। यूपी के किसी भी जिले से नया वाहन खरीदा है तो संबंधित शोरूम पर ही वाहन का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, लेकिन इससे पहले दूसरे जिले से वाहन खरीदने पर उसी जनपद का रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता था। जहां से वाहन खरीदा जाता था। हालांकि उन लोगों को इसमे दिक्कत होती थी , जिनको दूसरे जिले से वाहन खरीदने के बाद अपने जनपद में पंजीकरण कराना होता था। ऐसे वाहन स्वामियों को एक लंबी प्रकिया और अधिक रुपये खर्च करने पड़ते थे। इन सभी परेशानी को देखते हुए परिवहन विभाग ने एक नई व्यवस्था लागू की हैं। जिसमे प्रदेश में कहीं भी वाहन खरीदने पर आसानी से अपने जिले का रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। संबंधित डीलर ही शुल्क लेकर रजिस्ट्रेशन नंबर दे देगा। इसके लिए विभाग ने अपने पोर्टल को अपडेट किया हैं। रामपुर जिले में यह प्रक्रिया दो दिसंबर से शुरू हो गई है। इसके बाद जिले में अब तक 50 वाहनों के रजिस्ट्रेशन भी हो चुके हैं।