रायबरेली। भदोखर और गदागंज पुलिस की रिपोर्ट पर एडीएम कोर्ट में गुंडा अधिनियम के तहत शुरू की गई सुनवाई पूरी हो गई। पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिलने पर एडीएम ने दोनों आरोपियों के खिलाफ जारी नोटिस खारिज करते हुए कार्रवाई समाप्त करने का आदेश दिया।
गदागंज पुलिस ने मोनू कुमार और भदोखर पुलिस ने सुजीत कुमार के खिलाफ गुंडा अधिनियम के तहत कार्रवाई के लिए एडीएम प्रशासन के न्यायालय में वाद दायर किया था। सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय के पूर्व के निर्णयों का हवाला दिया गया।
न्यायिक दृष्टांतों के अनुसार, एक-दो मामूली आपराधिक मामलों के आधार पर किसी व्यक्ति को गुंडा घोषित नहीं किया जा सकता। गुंडा अधिनियम निवारक है, दंडात्मक नहीं। इसका प्रयोग संयमित रूप से होना चाहिए। इन्हीं तथ्यों के आधार पर दोनों के नोटिस वापस लेकर वाद समाप्त कर दिया गया।