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दिव्यांग युवती से दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को 10 वर्ष का कठोर कारावास

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रिायबरेली। कोर्ट ने जगतपुर थाना क्षेत्र में आठ साल पहले एक दिव्यांग युवती से हुए दुष्कर्म के मामले में दोष सिद्ध होने पर अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।
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यह फैसला दीवानी कचहरी स्थित कोर्ट संख्या पांच के अपर सत्र न्यायाधीश प्रभात कुमार यादव ने मंगलवार सुनाया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले एडीजीसी (क्रिमिनल) वीरेंद्र सिंह के मुताबिक मामले की रिपोर्ट जगतपुर थाने में दर्ज कराई गई थी। रिपोर्ट के अनुसार 19 सितंबर 2013 को पीड़िता दोपहर में करीब 12 बजे नित्यक्रिया के लिए गई थी। इसी दौरान कालिका ने पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया।
पुलिस ने विवेचना के बाद कालिका के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। अदालत ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को दुष्कर्म के आरोप में सजा सुनाई। कोर्ट ने अर्थदंड जमा होने पर 15 हजार रुपये पीड़िता को देने का भी निर्देश दिया है।
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