रायबरेली। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत कोरोना से प्रभावित अनाथ बालिकाओं के विवाह के लिए 1.01 लाख की आर्थिक सहायता दी जाएगी। डीएम वैभव श्रीवास्तव ने बताया कि विवाह की तिथि से 90 दिन पूर्व से विवाह होने की तिथि के 90 दिन के अंदर आवेदन करना अनिवार्य है। दो जून 2021 से पूर्व किए गए विवाह के लिए अनुदान देय नहीं होगा।
इस श्रेणी की ऐसी समस्त चिह्नित बालिकाएं व उनके अभिभावकों से जिला बाल संरक्षण इकाई सीधे संपर्क करेगी। उनके आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया चिह्नांकन के 15 दिन के अंदर पूर्ण कराएगी।
डीएम ने बताया कि ऐसे सभी बालिकाएं स्वयं व उनके पिता, माता, संरक्षक योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र के साथ आवश्यक अभिलेख की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करना जरूरी है।
आवेदन ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, विकासखंड या जिला प्रोबेशन कार्यालय में व शहरी क्षेत्रों में संबंधित क्षेत्र के लेखपाल या तहसील या सीधे जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय में जमा कराया जा सकता है।
आवेदनों का सत्यापन ग्रामीण क्षेत्रों में खंड विकास अधिकारी व शहरी क्षेत्र में एसडीएम करेंगे। जिला प्रोबेशन अधिकारी प्राप्त सभी सत्यापित आवेदन पत्रों को गठित जिला स्तरीय टास्क फोर्स के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।