शहीद चौक की सभा में भड़काऊ भाषण देने के आरोपी बसपा सांसद कादिर राना को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट से जमानत मिल गई है। सांसद के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती होने के कारण डिप्टी जेलर रिहाई आदेश लेकर दिल्ली के लिए रवाना हो गए। राना की रिहाई की प्रक्रिया देर रात अस्पताल में ही पूरी कर ली जाएगी।
बसपा सांसद कादिर राना पर 30 अगस्त को शहीद चौक की सभा में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया गया था। सांसद ने सोमवार को 110 दिन बाद सीजेएम कोर्ट में सरेंडर किया था।
मंगलवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट केपी सिंह ने राना की नियमित जमानत पर सुनवाई की। अभियान अधिकारी ने सांसद का अपराधिक इतिहास कोर्ट में पेश किया। बचाव पक्ष ने हाईकोर्ट के आदेश की रूलिंग दाखिल करते हुए जमानत दिए जाने की पैरवी की।
बचाव पक्ष के अधिवक्ता नकली सिंह त्यागी ने बताया कि दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद कोर्ट ने सांसद को 20-20 हजार के मुचलकों पर जमानत दे दी है। कादिर का रिहाई आदेश कोर्ट से जिला कारागार पहुंचा।
जेलर मिजाजी लाल यादव ने बताया कि सांसद के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती होने के कारण डिप्टी जेलर नागेश सिंह को विशेष अधिकारी के तौर पर अस्पताल रवाना किया गया। अस्पताल में ही सांसद की रिहाई की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। उधर, राना के समर्थक भी दिल्ली पहुंच गए हैं। गौरतलब है कि मंगलवार को कोर्ट ने सांसद की अंतरित जमानत अर्जी खारिज कर उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था।