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Pratapgarh : सपा विधायक आरके वर्मा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी, चुनाव के दौरान धमकी देने पर दर्ज हुआ था केस

Wed, 29 Nov 2023 01:14 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रतापगढ़

सार

अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश विद्युत एक्ट स्नेहलता सिंह ने डा.आरके वर्मा के विरुद्ध न्यायालय में उपस्थित न होने पर गैर जमानती वारंट का आदेश जारी किया। इसके पूर्व 16 सितंबर को विधायक के खिलाफ सम्मन जारी किया गया था।
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आरके वर्मा, विधायक प्रतापगढ़। - फोटो : अमर उजाला।
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प्रतापगढ़ में रानीगंज से सपा विधायक डॉ. आरके वर्मा के खिलाफ एमपीएमएलए की स्पेशल कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। उन्हें गिरफ्तार करके 12 दिसंबर को कोर्ट के समक्ष पेश करने का आदेश दिया है। आरोप है कि उन्होंने नगर पंचायत चुनाव के दौरान बसपा समर्थकों को धमकाया था। इस मामले में मुकदमा दर्ज किया गया था। 

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अपर सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश स्नेहलता सिंह ने डॉ.आरके वर्मा के विरुद्ध न्यायालय में उपस्थित न होने पर गैर जमानती वारंट का आदेश जारी किया। इसके पूर्व 16 सितंबर को विधायक के खिलाफ सम्मन जारी किया गया था। सम्मन जारी होने के बाद भी वे कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए तो न्यायालय ने 18 नवंबर को उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया। बावजूद इसके न्यायालय में उपस्थित न होने पर न्यायालय ने उनके विरुद्ध गैर जमानती वारंट जारी किया है।

विधायक के खिलाफ जेठवारा के पूरे मोतीलाल ऐजका निवासी कन्हैया लाल ने अप्रैल माह में जेठवारा थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। कन्हैया ने आरोप लगाया था कि वह बहुजन समाज पार्टी का सक्रिय कार्यकर्ता है। वह नगर पंचायत चुनाव कटरा गुलाब सिंह में अपनी पार्टी का प्रचार कर रहा था, जिसको रानीगंज विधानसभा के वर्तमान विधायक डॉ.आरके वर्मा ने उसे प्रचार करने से रोका और धमकी दी।

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