अपर जनपद न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट पंकज कुमार श्रीवास्तव ने आत्महत्या के लिए उकसाने, छेड़खानी, जान से मारने की धमकी देने और पॉक्सो एक्ट में दोषी गुन्नू तिवारी उर्फ नितिन निवासी ढिंगवस लालगंज और बाघराय के पुंवासी गांव निवासी सगे भाई डब्बू सिंह व गुड्डू सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने तीनों पर सत्तर-सत्तर हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
वादी के मुताबिक आरोपी गुन्नू उसकी नाबालिग बेटी से आए दिन छेड़खानी करते हुए उसे परेशान करता था। 13 अक्तूबर 2020 की सुबह आरोपी गुन्नू उसके दरवाजे पर पहुंचा और उसकी बेटी का अपहरण करने का प्रयास किया। इस घटना के दौरान उसकी बेटी घर के पास ही कुएं में गिर गई। इससे उसकी मौत हो गई। घटना के समय ही मृतका के घर के पास आरोपी सगे भाई भी मौजूद थे। इस मामले में राज्य की ओर से पैरवी एडीजीसी निर्भय सिंह ने की।