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चचेरी बहन से दुराचार के आरोप में दोषियों को आजीवन कारावास

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अपर जनपद न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट पंकज कुमार श्रीवास्तव ने चचेरी बहन से दुराचार के आरोप में संतू व उसके भाई लाली उर्फ राजबहादुर निवासी थाना पट्टी को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर तीस-तीस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। कोर्ट ने अर्थदंड की धनराशि साठ हजार रुपये पीड़िता को उसके उपचार एवं पुनर्वास की व्यवस्था के लिए देने का निर्देश दिया है।
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वादी ने 26 जून 2012 को एसपी को शिकायती पत्र देकर बताया था कि उसकी बहन से आरोपियों ने दुराचार किया और वह गर्भवती है। मामले की जांच के बाद पट्टी पुलिस ने पहले आरोपी संतू के खिलाफ केस दर्ज किया। विवेचना के दौरान आरोपी के भाई लाली का नाम भी प्रकाश में आया। दुराचार के बाद आरोपियों ने पीड़िता को घटना की जानकारी परिजनों को देने पर हत्या की धमकी दी थी। इस मामले में राज्य की ओर से पैरवी एडीजीसी देवेशचंद्र त्रिपाठी व अशोक कुमार तिवारी ने की।
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