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प्रतापगढ़ : सगे भाइयों की हत्या में सात अभियुक्तों को आजीवन कारावास

Fri, 01 Oct 2021 05:50 PM IST
इलाहाबाद ब्यूरो अमर उजाला नेटवर्क, प्रतापगढ़
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अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार तिवारी ने सगे भाइयों की हत्या में सात अभियुक्तों को आजीवन कारावास और 22-22 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। कोर्ट ने चार आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। कोर्ट का आदेश आने के बाद सजा पाने वाले अभियुक्त हंगामा करने लगे। जानकारी होने पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत कराया।
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घटनाक्रम के अनुसार, अंतू इलाके के जैतीपुर गांव निवासी पप्पू उर्फ इस्तखार ने तत्कालीन डीएफओ आनंद कुमार श्रीवास्तव से गोपालापुर (उपाध्यायपुर) में अवैध तरीके से आरा मशीन संचालित होने की शिकायत की थी। इस पर 25 जनवरी 2014 को तत्कालीन डीएफओ और रेंजर पप्पू को साथ लेकर जांच करने के लिए रामप्रताप की आरा मशीन पर गए थे। पप्पू के साथ उसका छोटा भाई अनीश भी था। जांच के दौरान विवाद होने पर पप्पू और अनीश की लाठी-डंडों से पीटने के बाद धारदार हथियार से मारकर हत्या कर दी गई थी।

इस मामले में मृतकों के भाई इखलाक अहमद ने अंतू थाने में मुकदमा दर्ज कराया। घटना को लेकर दूसरे दिन बवाल हो गया था। पोस्टमार्टम हाउस में पथराव हेे गया था। इसमें पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार तिवारी की अदालत में मुकदमे की सुनवाई हो रही थी। गवाही और मामले की सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश ने रामप्रताप उर्फ मेठू, रामराज उर्फ टेठू, रामपाल उर्फ भूठी, राममिलन, रामअवतार, अनिल सरोज निवासी गोपालापुर उपाध्यायपुर थाना अंतू और विजय बहादुर निवासी बघुमार, थाना अंतू को घटना में दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 22-22 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
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कोर्ट ने राजू, रामधन, अंबिका प्रसाद व सुरेंद्र कुमार को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। अर्थदंड की राशि में से 50-50 हजार रुपये दोनों मृतकों के आश्रितों को भुगतान करने को कहा है। एडीजीसी रवींद्र प्रताप सिंह ने आरोपियों को सजा दिलाने में पीड़ितों की तरफ से पैरवी की।

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