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मुख्य आरक्षी पर जानलेवा हमले के आरोपी को चार साल की कैद, लगा अर्थदंड

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Four years imprisonment, fined for the murderous attack on the main constable
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अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार तिवारी ने मुन्ना लाल पटेल निवासी अलुआमई थाना मानिकपुर के ऊपर जानलेवा हमला करने के आरोप में दोषी को चार वर्ष के कारावास व एक हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। वादी मुकदमा एचसीपी मोहम्मद नईम ने 7 जुलाई 2018 को प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर को तहरीर देकर बताया कि वह घरेलू हिंसा की सूचना देने पर निर्मला के घर अलुवामई पहुंचा।
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जहां पीड़िता ने बताया कि उसका पति मुन्ना लाल तीन चार दिन से उसकी पिटाई कर रहा है। इस झगडे़ में कोई बीच बचाव का प्रयास करता है तो आरोपी मुन्ना लाल धमकी देता है। हेड कांस्टेबल घर के भीतर मौजूद मुन्नालाल को पकड़ने का प्रयास किया तो उसने लोहे की राड से से मुख्य आरक्षी पर भी हमला बोल दिया।
जिसमे मोहम्मद नईम को गंभीर चोट लगी थी जबकि थाने की जीप के चालक कृष्ण चंद्र द्विवेदी के पैर में भी चोटें आईं। इस प्रकार मुन्नालाल द्वारा सरकारी कार्य में बाधा डालते हुए लोक सेवक पर हमला करने का आरोप को कोर्ट ने सही पाया। इस मामले में राज्य की ओर से पैरवी एडीजीसी रवीन्द्र बहादुर सिंह ने की।
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