कोर्ट ने दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया
संवाद न्यूज एजेंसी
पीलीभीत। चरस रखने के आरोपी को विशेष न्यायधीश (एनडीपीएस एक्ट) चंद्रमोहन मिश्र ने दोषी पाते हुए दस हजार रुपये अर्थदंड सहित नौ माह कैद की सजा से दंडित किया है।
17 अक्तूबर 2019 को थाना अमरिया के उपनिरीक्षक रामप्रकाश सिंह पुलिस बल के साथ गश्त पर निकले थे। इस दौरान उन्हें दियोनी डाम से पुल की तरफ एक व्यक्ति आता दिखाई दिया। पुलिस को देख कर व्यक्ति तेज कदमों से चलने लगा । पुलिस ने शक होने पर दबिश देकर सड़क किनारे उक्त व्यक्ति को पकड़ लिया।
बाद में पकड़े गए व्यक्ति की पहचान अमरिया के मोहल्ला खेड़ा के नौशे उर्फ महबूब के रूप में की गई। उसके पास से तलाशी लेने पर पन्नी में लिपटी हुई 400 ग्राम चरस बरामद हुई। नौशे उर्फ महबूब को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। पुलिस ने बाद विवेचना आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया।
अभियोजन पक्ष की ओर से कई गवाह न्यायालय में पेश किए गए। न्यायालय ने सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी पाते हुए दंडित किया। यह भी कहा कि अर्थ दंड अदा न करने पर एक माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी सहायक शासकीय अधिवक्ता (अपराध ) रवि गंगवार व संजय पांडे ने की ।