पीलीभीत। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट सुनील कुमार द्वितीय ने नाबालिग से छेड़खानी व धमकी के मामले में दोषी को पांच साल सश्रम कारावास और 40 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी आनंद उर्फ नन्हू, निवासी पिपरिया मंडन, थाना बरखेड़ा को धारा 354, 458, 506 आईपीसी व 7/8 पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी पाते हुए यह सजा सुनाई। कोर्ट ने आदेश दिया कि सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। अभियोजन के अनुसार घटना 31 जुलाई 2020 की है। बरखेड़ा थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। विवेचना के बाद 6 सितंबर 2020 को आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया गया। न्यायालय में 3 जनवरी 2024 को आरोप तय हुए। सुनवाई के दौरान आरोपी ने खुद को निर्दोष बताया था। दोनों पक्षों की दलीलें व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परीक्षण के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया। संवाद