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तीन मंजिल से ऊपर के फ्लैट खरीदें, फायदे में रहेंगे

Tue, 16 Jul 2013 01:18 PM IST
लखनऊ/इंटरनेट डेस्क
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प्राधिकरण, आवास विकास परिषद व निजी डवलपर्स की कॉलोनियों के प्रस्तावित डीएम सर्किल रेट में कोई संशोधन नहीं होगा।
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हालांकि अपार्टमेंट में तीन मंजिल से ऊपर के फ्लैट और कॉम्प्लेक्स में अंदर की दुकान खरीदने वालों को राहत मिलेगी।

निबंधन व राजस्व अधिकारियों ने सोमवार को आपत्तियों के निस्तारण के साथ अपार्टमेंट व कॉम्प्लेक्स के प्रस्तावित रेट में संशोधन को अपनी मंजूरी दे दी।

इसके अलावा उन्होंने पुरानी आबादी वाले और नगर निगम सीमा से बाहर के कुछ नवविकसित इलाकों के रेट में संशोधन की सिफारिश की है।

आखिरी दिन आईं 15 आपत्तियां
राजधानी में प्रॉपर्टीज के सर्किल रेट में बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर आपत्तियां दर्ज कराने का सोमवार को अंतिम दिन था। अब तक आईं कुल 15 लोगों की आपत्तियों का सोमवार को ही निस्तारण भी किया गया।
हालांकि केवल तीन आपत्तिकर्ता ही कलेक्ट्रेट में एडीएम (वित्त) संजय कुमार सिंह यादव और सहायक महानिरीक्षक (निबंधन) ओपी सिंह के समक्ष उपस्थित हुए।

सिंह के मुताबिक 15 में कुछ ही आपत्तियां विचार करने योग्य पाई गईं, जिनमें अपार्टमेंट में ऊपरी फ्लैट, कॉम्प्लेक्स में अंदर की दुकानों और नगर निगम सीमा से बाहर की रिहाइश जमीनों की दरें संशोधित करने की मांग शामिल थीं।
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...और बन गई सहमति
आपत्तिकर्ताओं की दलील को देखते हुए अपार्टमेंट में तीन मंजिल से ऊपर के फ्लैट की दरें कम करने पर सहमति बन गई। ऐसा ही संशोधन दुकान व कार्यालय जैसी उन कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज की दरों में भी किया जाएगा, जो कॉम्प्लेक्स के अंदर के हिस्से में हैं।

आपत्तिकर्ताओं ने तर्क दिया कि अपार्टमेंट में भूतल का फ्लैट महंगा होता है और दो मंजिल से ऊपर के फ्लैट 20 से 30 फीसदी तक सस्ते होते हैं।

इसी तरह कॉम्प्लेक्स में अंदर की दुकानों की कीमत कम होती है, जबकि सर्किल रेट में बढ़ोतरी पूरी बिल्डिंग के लिए एक जैसी की गई है।

डीएम की सहमति के बाद शासन से मंजूरी मिलते ही एक अगस्त से प्रॉपटी के नए रेट लागू हो जाएंगे।
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