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महिला बंदियों को बताए संवैधानिक अधिकार

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मुजफ्फरनगर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने जिला कारागार में स्थित महिला बैरक का निरीक्षण किया तथा महिला बंदियों के संवैधानिक व विधिक अधिकार ‘‘ विषय पर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया।
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जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव सलोनी रस्तोगी ने महिला बंदियों को संविधान में महिलाओं को प्राप्त मौलिक अधिकारों की जानकारी दी। महिला बंदियों से उनकी समस्याओं के बारे में पूछा गया। सचिव द्वारा महिला बंदियों को बताया गया कि संविधान के अनुच्छेद 39 - ए के तहत यदि आर्थिक अक्षमता के कारण कोई महिला बंदी मुकदमे की पैरवी करने में असमर्थ है तो उसे नि:शुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार है। अपने रिश्तेदारों, मित्रों से नियमानुसार मुलाकात का अधिकार प्राप्त है। यह भी बताया गया कि यदि कोई महिला बंदी मुकदमे की पैरवी आर्थिक स्थिति के कारण करने में असमर्थ है तो उसे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में आवेदन देने पर नि:शुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराया जाएगा।
निरीक्षण के दौरान कुछ महिलाओं को बुखार से पीड़ित पाया गया। जिला कारागार अधीक्षक सीताराम शर्मा को निर्देशित किया गया कि वह तुरंत कारागार में कार्यरत चिकित्सक से इनके उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित करें। सलोनी रस्तोगी ने बताया कि आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 11 सितंबर को को दीवानी न्यायालय परिसर एवं बाहरी न्यायालय बुढ़ाना, कलक्ट्रेट मुजफफरनगर में किया जाएगा।
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