मुजफ्फरनगर जनपद में नौ साल पहले हरिद्वार पैसेंजर ट्रेन को रोककर प्रदर्शन करने के मामले में कौशल विकास राज्यमंत्री कपिल देव अग्रवाल, बुढ़ाना विधायक उमेश मलिक, पूर्व विधायक अशोक कंसल समेत अन्य भाजपा नेता मंगलवार को स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट में पेश हुए। रेलवे एक्ट में कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं। अब अगली सुनवाई 30 नवंबर को होगी।
एडीजीसी फौजदारी मनोज ठाकुर और विशेष लोक अभियोजक नरेंद्र कुमार शर्मा ने बताया कि तीन अप्रैल, 2012 को भाजपा नेताओं ने रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर धरना प्रदर्शन किया गया था। इस दौरान स्टेशन पर पहुंची हरिद्वार पैसेंजर के इंजन पर भी भाजपा नेता चढ़ गए और नारेबाजी की थी। प्रकरण में वर्तमान में राज्यमंत्री कपिल देव अग्रवाल, बुढ़ाना विधायक उमेश मलिक, पूर्व विधायक अशोक कंसल, पूर्व जिलाध्यक्ष यशपाल पंवार, जिलाध्यक्ष विजय शुक्ला, सुनील तायल, पवन तरार और वैभव त्यागी के खिलाफ धारा 141 और रेलवे एक्ट की धारा 156 में मुकदमा दर्ज कराया गया था।
यह भी पढ़ें: खौफनाक मंजर: भरभराकर गिरा दो मंजिला मकान, इलाके में मची चीख-पुकार, देखिए हादसे की तस्वीरें
बता दें कि प्रकरण की सुनवाई स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रही है। वहीं इस मामले में आरोपी बनाए गए भजपा नेता कोर्ट में हाजिर हुए। न्यायाधीश गोपाल उपाध्याय ने इस प्रकरण में आरोप तय कर दिए हैं। एडीजीसी ने बताया कि अगली सुनवाई 30 नवंबर को होगी।
यह भी पढ़ें: भीषण आग से मचा हाहाकार : दुकान के भीतर जलती रहीं तीन जिंदगी, गूंजती रही बेबस परिजनों की चीत्कार