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यूपी चुनाव: मुजफ्फरनगर में 11 मार्च तक धारा 144 लागू, रात 10 से सुबह छह बजे तक नहीं बजेंगे लाउडस्पीकर

Wed, 12 Jan 2022 09:43 PM IST
कपिल kapil अमर उजाला ब्यूरो, मेरठ

सार

मुजफ्फरनगर में प्रशासन विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी है। प्रशासन ने जिले में 11 मार्च तक धारा 144 लागू कर दी गई है। वहीं रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक लाउडस्पीकर नहीं बज सकेंगे।
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मुजफ्फरनगर पुलिस। - फोटो : amar ujala
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विस्तार
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उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में 11 मार्च तक धारा 144 लगा दी गई है। एडीएम प्रशासन नरेंद्र बहादुर सिंह ने विधानसभा चुनाव, गणतंत्र दिवस, हजरत अली का जन्म दिवस, संत रविदास जयंती, महाशिवरात्रि आदि पर्व को देखते हुए जिले में 11 मार्च तक धारा 144 लगा दी है। 

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किसी भी सार्वजनिक स्थल पर पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एकत्र नहीं हो सकेंगे। यह प्रतिबंध विद्यालयों और धार्मिक स्थलों, रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंड, वैवाहिक कार्यक्रम, पूजा स्थलों व कार्यालयों पर लागू नहीं होगा। वहीं बिना अनुमति के रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक लाउडस्पीकर नहीं बजा सकेंगे।
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