मुजफ्फरनगर। गैंगस्टर कोर्ट ने दो अभियुक्तों विपुल पुत्र योगेंद्र व नरेश पुत्र सुरेंद्र निवासी ककरौली को पांच-पांच वर्ष की सजा और 15-15 हजार जुर्माना से दंडित किया है।
ककरौली निवासी राजकुमार 29 अक्तूबर 2007 को जब दिन के पौने 12 बजे अपने कार्यालय में बैठा था तभी इन दोनों अभियुक्तों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। इन अभियुक्तों पर 14 अक्तूबर 2007 को ही अन्य घटना में बनारसी पुत्र कालू निवासी ककरौली के पुत्र संजय के अपहरण का भी आरोप लगा। इन दोनों अभियोग के आधार पर तत्कालीन थाना प्रभारी प्रमोद पंवार ने गिरोहबंद अधिनियम में कार्रवाई की और तत्कालीन थाना प्रभारी पवन चौधरी ने विपुल और नरेश के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया था। सुनवाई के उपरांत विशेष न्यायाधीश गिरोह बंद अधिनियम एडीजे पंचम वीरेंद्र कुमार पांडेय ने दोनो अभियुक्तों विपुल व नरेश उक्त सजा सुनाई है।
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दुष्कर्म करने वालों को गैंगस्टर में सजा
मुजफ्फरनगर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार पांडेय की अदालत गैंगस्टर कोर्ट ने किशोरी के साथ दुष्कर्म के दो आरोपियों सईद सहावली और मोंटी निवासी सिमलाना को सात-सात वर्ष की सजा से दंडित किया। दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध दुष्कर्म का मामला पोस्को कोर्ट में अभी विचाराधीन हैं । यह जानकारी अभियोजन अधिकारी संदीप सिंह दे दी है।