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सब्जी विक्रेता की हत्या में दो अभियुक्त दोषी करार

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सब्जी विक्रेता की हत्या में दो अभियुक्त दोषी करार
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मुजफ्फरनगर। सब्जी विक्रेता की हत्या के मामले में दो हत्यारोपियों राजू और बिट्टू उर्फ प्रवीण को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। बृहस्पतिवार को दोषियों को सजा सुनाई जाएगी। एक अन्य हत्यारोपी की सुनवाई के दौरान मौत हो चुकी है।
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नई मंडी कोतवाली क्षेत्र के गांव अलमासपुर निवासी सब्जी विक्रेता दरियाव सिंह ने तीन लोगों, राजू, बिट्टू उर्फ प्रवीण और वीरेंद्र से एक हजार रुपये ब्याज पर लिए थे। 12 दिसंबर वर्ष 2002 को तीनों आरोपी दरियाव सिंह से रुपये वसूलने उसके घर पहुंचे थे, जहां उसने ब्याज के चार सौ रुपये देते हुए मूल एक हजार रुपये चुकाने के लिए कुछ समय मांगा। इसे लेकर आरोपियों ने दरियाव सिंह से गाली-गलौज कर दी और देर रात दोबारा उसके घर पहुंच गए। वहां राजू ने तमंचे से दरियाव सिंह को गोली मार दी, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। पीड़ित पक्ष ने तीनों आरोपियों के खिलाफ हत्या की नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई गई, जिस पर पुलिस ने तीनों को जेल भेज दिया था। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर-14 संदीप गुप्ता के समक्ष मामले की सुनवाई शुरू हुई। सुनवाई के दौरान ही एक आरोपी वीरेंद्र वर्मा की मौत हो गई थी। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी अमित त्यागी ने बताया कि आरोपी राजू व बिट्टू उर्फ प्रवीण के खिलाफ पुख्ता गवाह व सुबूत न्यायालय में पेश किए गए, जिनके आधार पर न्यायाधीश संदीप गुप्ता ने बुधवार को दोनों आरोपियों को हत्या में दोषी करार दिया। बृहस्पतिवार को दोनों अभियुक्तों को सजा सुनाई जाएगी।
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