मुजफ्फरनगर। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आदेश के मुताबिक पीएनजी आपूर्ति क्षेत्र में एलपीजी सिलिंडर की डिलीवरी नहीं की जाएगी। यह आदेश तीन माह के भीतर लागू हो जाएगा। यानी आदेश लागू होने पर पीएनजी आपूर्ति वाली शहर की 135 कॉलोनियों में निवास कर रहे उपभोक्ताओं को एलपीजी सिलिंडर नहीं मिलेगा।
जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने बताया कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की ओर से जारी शासनादेश के उपरांत राज्य सरकार की ओर से दिए गए निर्देशों के क्रम में जनपद के जिन इलाकों में आईजीएल ने पहले ही पाइपलाइन का इंफ्रास्ट्रक्चर बिछा दिया है या वह अलग-अलग घरों या किसी हाउसिंग एरिया में एक कॉमन पते पर नेचुरल गैस सप्लाई करने की स्थिति में है।
ऐसे सभी घरों को घरेलू पाइप्ड नेचुरल गैस कनेक्शन लेना जरूरी है। ऐसे इलाकों में आने वाले सभी घरों के लिए यह निर्देश है कि संबंधित उपभोक्ता इस नोटिस के जारी होने की तारीख से तीन महीने के भीतर अधिकृत संस्था से घरेलू पीएनजी कनेक्शन के लिए आवेदन करें और उसे ले लें।
उन्होंने बताया कि ऐसे पते पर एलपीजी सप्लाई, सूचना की तारीख से तीन महीने बाद बंद हो जाएगी। घरेलू पाइप्ड नेचुरल गैस उपभोक्ता बनने के लिए घर का कानूनी मालिक या उस जगह का मालिक आवेदन कर सकता है। उन्होंने बताया कि तीन माह का समय खत्म होने पर ऐसे घरों में एलपीजी सिलिंडर की सप्लाई, लागू गाइडलाइंस और नियमों के अनुसार बंद कर दी जाएगी।