विवेचना में नौकर शंकर पुत्र शिफत लाल निवासी मधुबनी बिहार, जसोद चौधरी, रोबिन, प्रदीप, अशोक पुत्र श्यामलाल उदल्हार जनपद मिर्जापुर व सुनील पुत्र सुरेश निवासी बदरपुर दिल्ली को गिरफ्तार कर हत्या का खुलासा किया था।
तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक नई मंडी जगबीर सिंह अत्री ने आरोपियों के खिलाफगैंगेस्टर की कार्रवाई की थी। गैंगेस्टर कोर्ट ने अभियुक्त सुनील और अशोक को 6-6 साल की सजा और 5-5 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है।
जुर्माना न देने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सुनवाई के दौरान अन्य आरोपी कोर्ट में पेश नहीं हुए। अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं। इससे पहले हत्या और डकैती के मामले में आरोपियों को सजा सुनाई जा चुकी है।