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अब शुक्रवार रात से सोमवार सुबह तक लॉकडाउन

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अब शुक्रवार रात से सोमवार सुबह तक लॉकडाउन
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मुजफ्फरनगर। जनपद में शुक्रवार रात आठ से सोमवार सुबह सात बजे तक लगने वाले साप्ताहिक लॉकडाउन के लिए जिला प्रशासन ने गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके तहत आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को ही आवागमन की अनुमति रहेगी। वहीं, लॉकडाउन अवधि में होने वाले शादी-विवाह नियमों के तहत किए जा सकेंगे। जिनमें मेहमानों की संख्या सीमित रहेगी।
डीएम सेल्वा कुमारी जे द्वारा जारी कोविड-19 नियमावली के तहत कोरोना संक्रमण की प्रभावी रोकथाम के लिए हर शुक्रवार रात आठ से सोमवार सुबह सात बजे तक कोरोना कर्फ्यू रहेगा। वहीं, प्रत्येक दिन रात आठ से अगली सुबह सात बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। लॉकडाउन व नाइट कर्फ्यू की अवधि में आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों से अतिरिक्त किसी भी तरह के आवागमन की अनुमति नहीं होगी। सभी कंटेनमेंट जोन में आवश्यक वस्तुओं की निर्बाध आपूर्ति रहेगी, लेकिन सभी प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम घर के अंदर ही मनाए जाएंगे। इस अवधि में दवा व सैनिटाइजर उद्योग भी चलेंगे। इनसे जुड़े लोगों के आवागमन की अनुमति रहेगी। शादी-विवाह कोविड-19 नियमावली के तहत किए जाएंगे, जिनमें खुले स्थानों पर सौ व बंद स्थानों पर 50 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे। जिन्हें मास्क लगाने के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग व सैनिटाइजर का अनिवार्य इस्तेमाल करना होगा। पूर्व निर्धारित परीक्षाएं नियत समय पर होंगी। जिनके लिए परीक्षार्थी का आईडी कार्ड (प्रवेश पत्र) पास की तरह मान्य होगा। परिवहन विभाग की सभी बसें उपलब्ध सीटों की केवल 50 प्रतिशत क्षमता के साथ चलेंगी। अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोग ही शामिल हो सकेंगे और प्रेस से जुड़े लोग परिचय पत्र के आधार पर आवागमन कर सकेंगे।
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ऑक्सीजन की नियमित आपूर्ति होगी सुनिश्चित
बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सभी सरकारी व निजी हॉस्पिटल तथा मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की नियमित आपूर्ति के निर्देश दिए हैं। डीएम सेल्वा कुमारी जे की ओर से इस बाबत जिला ड्रग इंस्पेक्टर को सुनिश्चित सप्लाई के आदेश दिए गए हैं। वहीं, इसे लेकर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के कंट्रोल रूम के माध्यम से सूचनाएं उपलब्ध कराईं जाएंगी।
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मास्क न लगाने पर दस हजार तक जुर्माना
कोरोना संक्रमण की प्रभावी रोकथाम के लिए मास्क लगाना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने पर पहली बार एक हजार रुपये और दूसरी बार पकड़े जाने पर दस हजार रुपये तक जुर्माना वसूला जाएगा। डीएम सेल्वा कुमारी जे ने इस बाबत सभी थाना प्रभारियों को क्षेत्र के प्रमुख मार्गों, चौराहों व बाजारों में लगातार चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं।
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