मुजफ्फरनगर के फुगाना क्षेत्र में दो साल पहले किशोर के यौन उत्पीड़न के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने साधु लोकेशनाथ कश्यप को दोषी ठहराते हुए 20 साल जेल और 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
मुजफ्फरनगर जनपद में फुगाना थाना क्षेत्र के गांव में दो साल पहले किशोर के यौन उत्पीड़न के दोषी महाराज लोकेश नाथ कश्यप को 20 साल कारावास की सजा सुनाई गई। विशेष अपर सत्र न्यायालय पॉक्सो एक्ट की पीठासीन अधिकारी अलका भारती ने फैसला सुनाया।
विज्ञापन
वारदात 12 जुलाई 2023 को हुई। किशोर को हरिद्वार घुमाने के बहाने आरोपी महाराज लोकेश नाथ कश्यप जंगल में ले गया। पीड़ित का यौन उत्पीड़न किया। इसके बाद हाथ-पैर बांधकर क्षेत्र के एक धार्मिक स्थल में रखा गया।
अगले दिन परिजनों ने किशोर की तलाश की। पुलिस को जानकारी दी गई। किशोर की बरामदगी के बाद आरोपी के खिलाफ 3/4 (2) पॉक्सो अधिनियम और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ। विशेष अपर सत्र न्यायालय पॉक्सो एक्ट में प्रकरण की सुनवाई हुई।
शनिवार को आरोपी पर दोष सिद्ध हुआ। अदालत ने दोषी को 20 साल कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।