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मुजफ्फरनगर : सरकारी जमीन कब्जाने पर मिली तीन साल की सजा, अदालत ने सुनाया फैसला

Fri, 13 May 2022 04:20 PM IST
कपिल kapil अमर उजाला ब्यूरो, मुजफ्फरनगर

सार

अदालत ने सरकारी जमीन कब्जाने वाले आरोपी को तीन साल की सजा सुनाई है। लेखपाल ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।
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अदालत
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विस्तार
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मुजफ्फरनगर के पुरकाजी में सरकारी जमीन कब्जाने के मामले में अभियुक्त को तीन साल की सजा सुनाई गई है। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-1 जय सिंह पुंडीर ने फैसला सुनाया।

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सहायक शासकीय अधिवक्ता मनोज ठाकुर, आशीष त्यागी और ललित कुमार ने बताया कि कस्बे के ही व्यक्ति की शिकायत के बाद राजस्व विभाग की टीम ने 16 दिसंबर 2013 को पुरकाजी में पहुंचकर जांच की। आरोपी मंगल ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर गेहूं की बुआई कर रखी थी। लेखपाल विक्रम सिंह ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। तत्कालीन तहसीलदार के निर्देश पर जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया था। पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया। 

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अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-1 जय सिंह पुंडीर ने प्रकरण की सुनवाई की। अभियोजन पक्ष की ओर से छह गवाह अदालत में पेश किए गए। अभियुक्त मंगल पुत्र राजपाल को लोक संपत्ति अधिनियम में तीन साल की सजा और पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।
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