मुजफ्फरनगर में बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र के मंदवाड़ा रोड पर सवा साल पहले हुई मुठभेड़ के मामले में एसएसआई साक्ष्य के लिए अदालत में हाजिर नहीं हुए। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-13 के न्यायाधीश शक्ति सिंह ने एसएसआई के गैर जमानती वारंट जारी कर वेतन पर रोक लगाने का आदेश दिया है। प्रकरण की अगली सुनवाई 26 अक्तूबर को होगी।
बुढ़ाना क्षेत्र के मंडवाड़ा रोड पर 30 जून, 2020 की रात एसएसआई राकेश शर्मा और अन्य पुलिसकर्मी वाहनों की चेकिंग कर रहे थे। इस दौरान लहुसाना रोड से बाइक पर सवार तीन युवक पहुंचे। पुलिस ने रुकने का इशारा किया तो बाइक सवारों ने गोली चला दी। पुलिस ने जवाब में फायरिंग की। मुठभेड़ में सिपाही गोली लगने से घायल हो गया था। पुलिस ने मुठभेड़ में आरोपी जाहिद निवासी शफीपुर पट्टी को गिरफ्तार कर लिया था।
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वहीं हाईकोर्ट ने प्रकरण का निस्तारण छह माह में करने के आदेश दिए हैं। इस प्रकरण की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-13 में चल रही है। बुधवार को जेल से पुलिस सुरक्षा में जाहिद को कोर्ट में पेश किया गया। लेकिन साक्ष्य के लिए वर्तमान में शहर कोतवाली में तैनात एसएसआई राकेश शर्मा अदालत नहीं पहुंचे। कोर्ट ने एसएसआई के गैर जमानती वारंट जारी करते हुए वेतन पर रोक लगा दी है। शहर कोतवाली प्रभारी को आदेश दिए गए हैं कि 26 अक्तूबर को एसएसआई को अदालत में पेश करना सुनिश्चित करें।
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