इसी दौरान नकुल का चाचा शिव कुमार भी मौके पर पहुंच गए। हमलावर पक्ष ने नकुल व शिव कुमार की गोली मारकर व धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी थी। पीड़ित पक्ष के तीन लोग घायल हुए थे।
आरोपी जगेश पुत्र हरिकिशन, सोनू पुत्र जगेश और कविता पत्नी जगेश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की।
प्रकरण की सुनवाई अपर सत्र न्यायालय संख्या-तीन में हुई। अदालत ने तीनों आरोपियों पर दोष सिद्ध किया। हत्या के मामले में दोषियों को आजीवन कारावास और 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई।