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Muzaffarnagar Murder Case: हत्या मामले में पिता-पुत्र को आजीवन कारावास, धारदार हथियार से काटकर की गई थी हत्या

Mon, 16 Oct 2023 07:54 PM IST
कपिल kapil अमर उजाला ब्यूरो, मुजफ्फरनगर

सार

Muzaffarnagar Murder Case : हत्या के मामले में पिता-पुत्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। बताया गया कि कपिल की धारदार हथियार से काटकर हत्या की गई थी।
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अदालत - फोटो : Social Media
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विस्तार
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मुजफ्फरनगर में तितावी थाना क्षेत्र के करवाड़ा गांव में अनुसूचित जाति के पंकज की हत्या के मामले में दोषी पिता-पुत्र को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय संख्या-10 की पीठासीन अधिकारी हेमलता त्यागी ने फैसला सुनाया।

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सहायक शासकीय अधिवक्ता कुलदीप कुमार ने बताया कि 13 सितंबर 2019 को तितावी थाना क्षेत्र के करवाड़ा गांव निवासी पंकज संदिग्ध हालात में लापता हो गया था। 14 सितंबर को उसका शव खेत में बरामद हुआ। धारदार हथियार से काटकर हत्या की गई थी। पुलिस ने जांच के बाद सगे भाई कंवरपाल व प्रमोद और मोनू पुत्र कंवरपाल के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया पुलिस जांच में हत्या की वजह रंजिश सामने आई थी।

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प्रकरण की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय संख्या-10 की पीठासीन अधिकारी हेमलता त्यागी ने की। साक्ष्यों के अभाव में प्रमोद कुमार को दोषमुक्त करार दिया गया। जबकि कंवरपाल और उसके बेटे मोनू को हत्या में आजीवन कारावास और 20-20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। अर्थदंड नहीं देने पर छह-छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। धारा 201 में पांच-पांच साल की सजा सुनाई गई है।

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जानलेवा हमले के दोषी को आजीवन कारावास की सजा

मुजफ्फरनगर में कचहरी हवालात के निकट बंदी पिता-पुत्र पर जानलेवा हमले के दोषी शाहनवाज उर्फ प्लास्टिक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय संख्या-7 के पीठासीन अधिकारी शक्ति सिंह ने फैसला सुनाया। 

शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राजीव शर्मा और सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी परविंद्र सिंह ने बताया कि एक जून 2011 को थाना सिविल लाइन के हत्या के मुकदमे में आरोपी जमील और उसके बेटे सरफराज को पुलिस जिला कारागार से लेकर अदालत में पेशी पर लाई थी। कचहरी हवालात के पास पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में दोनों पर नुकीले हथियार से जानलेवा हमला किया गया। पीड़ित जमील ने महमूदनगर निवासी आरोपी शाहनवाज उर्फ प्लास्टिक के खिलाफ धारा 307 में मुकदमा दर्ज कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। अदालत ने दोषी शाहनवाज को जानलेवा हमले के मामले में आजीवन कारावास और  50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं चुकाने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।  गौरतलब है कि दोषी को हत्या के दो मामलों में पहले भी आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है। बेबी किलर के नाम से भी वह कुख्यात है।
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