जानलेवा हमले के दोषी को आजीवन कारावास की सजा
मुजफ्फरनगर में कचहरी हवालात के निकट बंदी पिता-पुत्र पर जानलेवा हमले के दोषी शाहनवाज उर्फ प्लास्टिक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय संख्या-7 के पीठासीन अधिकारी शक्ति सिंह ने फैसला सुनाया।
शासकीय अधिवक्ता फौजदारी राजीव शर्मा और सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी परविंद्र सिंह ने बताया कि एक जून 2011 को थाना सिविल लाइन के हत्या के मुकदमे में आरोपी जमील और उसके बेटे सरफराज को पुलिस जिला कारागार से लेकर अदालत में पेशी पर लाई थी। कचहरी हवालात के पास पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में दोनों पर नुकीले हथियार से जानलेवा हमला किया गया। पीड़ित जमील ने महमूदनगर निवासी आरोपी शाहनवाज उर्फ प्लास्टिक के खिलाफ धारा 307 में मुकदमा दर्ज कर अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। अदालत ने दोषी शाहनवाज को जानलेवा हमले के मामले में आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड नहीं चुकाने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। गौरतलब है कि दोषी को हत्या के दो मामलों में पहले भी आजीवन कारावास की सजा हो चुकी है। बेबी किलर के नाम से भी वह कुख्यात है।