मुजफ्फरनगर में पुरकाजी क्षेत्र के कम्हेड़ा गांव के इरशाद की हत्या के मामले में महिला समेत तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय संख्या-4 के पीठासीन अधिकारी अशोक कुमार ने फैसला सुनाया।
सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी रामनिवास पाल ने बताया कि कम्हेड़ा निवासी इरशाद गांव में लेन-देन का कार्य करता था। 22 सितंबर 2009 को संदिग्ध हालात में वह गायब हो गया। परिजनों ने तलाश की, लेकिन उसका सुराग नहीं लग सका। परिजनों ने अंदेशा जताते हुए तहरीर दी थी।