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Muzaffarnagar Murder Case: इरशाद की हत्या में महिला समेत तीन को उम्रकैद, कत्ल कर नहर में फेंक दिया था शव

Thu, 21 Mar 2024 07:50 PM IST
कपिल kapil अमर उजाला ब्यूरो, मुजफ्फरनगर

सार

Muzaffarnagar Murder Case : मुजफ्फरनगर में अदालत ने इरशाद की हत्या में महिला समेत तीन को उम्रकैद की सजा सुनाई है। आरोपियों ने इरशाद का कत्ल कर शव को नहर में फेंक दिया था।
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अदालत। सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार
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मुजफ्फरनगर में पुरकाजी क्षेत्र के कम्हेड़ा गांव के इरशाद की हत्या के मामले में महिला समेत तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय संख्या-4 के पीठासीन अधिकारी अशोक कुमार ने फैसला सुनाया। 

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सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी रामनिवास पाल ने बताया कि कम्हेड़ा निवासी इरशाद गांव में लेन-देन का कार्य करता था। 22 सितंबर 2009 को संदिग्ध हालात में वह गायब हो गया। परिजनों ने तलाश की, लेकिन उसका सुराग नहीं लग सका। परिजनों ने अंदेशा जताते हुए तहरीर दी थी।

इसके बाद पुलिस ने छानबीन शुरू की। बिजनौर में नहर से शव बरामद हुआ था। वादी सैय्यद अली ने 17 नवंबर 2009 को पांच आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई। प्रकरण की सुनवाई के दौरान दो आरोपियों की मौत हो गई। अभियोजन की ओर से 15 गांव पेश किए गए।

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जांच में सामने आया था कि आरोपियों ने हत्या कर शव को नहर में फेंक दिया था। अभियुक्त  बिजनौर के नजीबाबाद क्षेत्र के रानीपुर नंगला गांव निवासी सरफराज, छपार के बढ़ीवाला निवासी गुल सिताब और नया गांव निवासी मेहराना पर दोष सिद्ध हुआ। दोषियों को धारा 302 और धारा 120बी में आजीवन कारावास और 20-20 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गई।

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