फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

अदालत का फैसला: जानलेवा हमले के दोषी तीन भाइयों को सात-सात साल की जेल, ये था पूरा मामला

Fri, 03 Nov 2023 03:45 PM IST
कपिल kapil संवाद न्यूज एजेंसी, मुजफ्फरनगर

सार

Muzaffarnagar News : अदालत ने जानलेवा हमले के मामले में तीन भाइयों को सात-सात साल की सजा सुनाई है। जानिए पूरा मामला क्या था।
विज्ञापन
अदालत ने सुनाई सजा
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

मुजफ्फरनगर में खतौली रेलवे स्टेशन पर 15 साल पहले पुरानी रंजिश में युवक पर जानलेवा हमले के मामले में तीन सगे भाइयों को सात-सात साल के कारावास की सजा सुनाई गई। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय संख्या-9 के पीठासीन अधिकारी कनिष्क कुमार सिंह ने फैसला सुनाया।

विज्ञापन


सहायक शासकीय अधिवक्ता रेणू शर्मा और सहदेव सिंह ने बताया कि खतौली के नसीम पर सात नवंबर 2008 को चाकू से जानलेवा हमला किया गया था। रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर हूुए झगड़े में घायल नसीम का मेरठ में उपचार कराया गया। वादी पक्ष की ओर से नगर के ही आजू और उसके बेटे मेहराज, जाहिद और दानिश के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया।

यह भी पढ़ें: किसानों का दर्द: 13 साल में बढ़े सिर्फ 140 रुपये, लागत हुई दो गुना, रिपोर्ट में देखिए BJP-SP और BSP का रिकॉर्ड

विज्ञापन
विज्ञापन

पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। प्रकरण की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय संख्या-9 में हुई। ट्रायल के दौरान आजू की मौत हो गई। मुकदमे में पांच गवाह भी पक्षद्रोही हो गए थे।

यह भी पढ़ें: कैफे में अश्लीलता की हदें पार: अंदर का नजारा देख भौचक्का रह गए अफसर, इस हालत में मिले युवक-युवती, तस्वीरें

वहीं, अदालत ने तीनों आरोपियों पर दोष सिद्ध किया। दोषियों को सात-सात कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें