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हिमांशी मर्डर केस: सगी बहन और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास, इर डर की वजह से दिया था वारदात को अंजाम

Fri, 25 Aug 2023 05:00 PM IST
कपिल kapil संवाद न्यूज एजेंसी, मुजफ्फरनगर

सार

Muzaffarnagar Murder Case : अदालत ने हिमांशी की हत्या के मामले सगी बहन और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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अदालत। - फोटो : amar ujala
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विस्तार
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मुजफ्फरनगर में भौराकलां थाना क्षेत्र के कपूरगढ़ में प्रेमी के साथ मिलकर सगी बहन की हत्या करने वाली काजल और उसके प्रेमी मोहित को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। दोनों ने प्रेम संबंधों का खुलासा होने के डर से हत्या कर दी थी। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (फास्ट ट्रैक कोर्ट) के पीठासीन अधिकारी निशांत सिंगल ने फैसला सुनाया।

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सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी वीरेंद्र नागर ने बताया कि कपूरगढ़ उर्फ बहरामगढ़ गांव से तीन फरवरी 2019 को संदिग्ध हालात में हिमांशी (12) गायब हो गई थी। 

इसके बाद परिजनों ने भौराकलां थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई। सात फरवरी 2019 की सुबह घर के बाहर बोरे में हिमांशी का शव बरामद हुआ। पुलिस ने मृतका की सगी बहन काजल और उसके प्रेमी गढ़ी नौआबाद निवासी मोहित को गिरफ्तार कर वारदात का खुलासा किया था। 

हिमांशी दोनों का विरोध कर रही थी, जिसके चलते उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने दोनों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। प्रकरण की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (फास्ट ट्रैक कोर्ट) में हुई। 

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वहीं, शुक्रवार को अदालत ने मोहित और काजल को दोषी ठहराया। दोनों को आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। अभियोजन पक्ष ने 12 गवाह पेश किए।

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