मुजफ्फरनगर में भौराकलां थाना क्षेत्र के कस्बा सिसौली में छह साल पहले किसान की फावड़े से काटकर हत्या के मामले में आरोपी नौकर को 10 साल की सजा सुनाई गई। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-11 शाकिर हसन ने फैसला सुनाया।
सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी नीरज कांत मलिक ने बताया कि 18 अप्रैल 2016 को सिसौली निवासी चंदन सिंह (85) खेत में काम करने गए थे। इस दौरान बिहार के रहने वाले अपने नौकर लक्खू उर्फ लखन उर्फ विटा को खेत में गन्ना दबाने के लिए कहा। इसी दौरान अचानक नौकर ने चंदन सिंह के सिर पर फावड़े से वार कर दिया, जिससे किसान की मौत हो गई।
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वहीं आसपास के लोगों ने शोर मचाते हुए नौकर को मौके से पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया। मृतक के पोते सुधीर की ओर से मुकदमा दर्ज कराया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। प्रकरण की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या-11 शाकिर हसन ने की। आरोपी को 10 साल की सजा और पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। जेल में बिताए गए समय को सजा की अवधि में समायोजित किया जाएगा।
दुष्कर्म के प्रयास में आरोपी को चार साल की सजा
भौराकलां थाना क्षेत्र में चार साल पहले दुष्कर्म के प्रयास के मामले में आरोपी को चार साल की सजा सुनाई गई। विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट संजीव कुमार तिवारी ने फैसला सुनाया।
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विशेष लोक अभियोजक दिनेश कुमार शर्मा ने बताया कि आरोपी पांच जून 2018 की रात करीब एक बजे दीवार फांदकर पीड़िता के घर में घुसा और दुष्कर्म का प्रयास किया। पीड़िता ने शोर मचा दिया तो परिवार के लोग एकत्र हो गए और आरोपी को पकड़ लिया। वहीं पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया और अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया। विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट संजीव कुमार तिवारी की कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। आरोपी को चार साल की सजा और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।