मुजफ्फरनगर। चरथावल थाना क्षेत्र के गांव में छात्रा से छेड़छाड़ के दोषी आकाश को तीन साल के कारावास की सजा सुनाई गई। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय/विशेष न्यायालय पॉक्सो एक्ट की पीठासीन अधिकारी मंजुला भालोटिया ने फैसला सुनाया।
पीड़ित ने अपनी मां के साथ 23 फरवरी 2023 को थाने पहुंचकर मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप लगाया था कि आरोपी आकाश आए दिन उसके साथ छेड़छाड़ कर रहा था। कॉलेज जाते समय विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की गई और धमकी दी गई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। अदालत में आरोपी पर दोष सिद्ध हुआ। शुक्रवार को दोषी को अदालत ने तीन साल कारावास और पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई।