प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का लाभ लेने के लिए केवाईसी जरूरी
मुजफ्फरनगर। गर्भवती महिलाओं को उचित खानपान एवं पोषण के लिए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (पीएमएमवीवाई) चल रही है। योजना के तहत पहली बार गर्भवती होने वाली महिला को तीन किस्तों में 5000 रुपये की धनराशि दी जाती है। चाहे प्रसव सरकारी में हो या निजी अस्पताल में। गर्भवती महिला का सरकारी स्वास्थ्य इकाई में 150 दिनों के अंदर पंजीकृत कराकर, आवेदन पत्र 1 ए, जच्चा बच्चा कार्ड (एमसीपी) पहचान पत्र की कॉपी एवं बैंक-पोस्ट ऑफिस अकाउंट पासबुक की कॉपी आशा बहन को जमा करनी होगी।
सीएमओ डॉ. महावीर सिंह फौजदार ने बताया कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना का लाभ लेने में कोई परेशानी न हो इसके लिए जरूरी है कि इस योजना से जुड़े नियमों को लाभार्थी समझ लें। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत मिलने वाले लाभ के लिए लाभार्थी का बैंक में केवाईसी (नो योर कस्टमर) जरूरी है। केवाईसी अपडेट होने पर ही लाभार्थी को योजना का लाभ मिल सकेगा।
योजना के नोडल अधिकारी डॉ. राजीव निगम ने बताया कि पिछले दिनों कुछ राष्ट्रीयकृत बैंकों का विलय हुआ है, जिस कारण बैंकों के आईएफएस कोड भारतीय वित्तीय प्रणाली संहिता बदल गए हैं। इस वजह से बहुत से लाभार्थियों को भुगतान संबंधी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। योजना का स्टेट हेल्पलाइन नंबर 7998799804 पर संपर्क कर लाभार्थी अपनी समस्या का समाधान करा सकते हैं।
योजना के जिला कार्यक्रम समन्वयक रुचि श्रीवास्तव ने बताया कि योजना के सभी लाभार्थियों को भुगतान किया जा रहा है। योजना के तहत जनवरी 2017 से अब तक जिले में करीब 24 करोड़ सात लाख 12 हजार रुपये का भुगतान किया जा चुका है। बाकी जो लाभार्थी रह गए हैं उनको शीघ्र ही भुगतान करा दिया जाएगा। योजना के तहत करीब 58862 पंजीकृत लाभार्थी हैं। शासन की ओर से पहली बार मां बनने वाली हर महिला को लाभ देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।